बस्ती18 मार्च उत्तर प्रदेश केबस्ती जिले के आईजी रेंज ने कहा कि अधिकारी जनसुनवाई की आड़ में दो पक्षों के बीच के संपत्ति विवाद में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे जब तक शांतिभंग का अंदेशा न हो। संपत्ति विवाद निपटाने का अधिकार राजस्व विभाग का मामला है। पुलिस को किसी भी पक्ष की भूमि को तय करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में आईजी रेंज आरके भारद्वाज ने परिक्षेत्र की पुलिस को साफ-साफ निर्देश दिए है। कहा कि जमीन पर कब्जा हटाने या दिलाने की काम पुलिस का नहीं है। दिया गया हो। राजस्व अधिकारी के स्पष्ट आदेश नहीं होने पर स्थानीय स्तर पर पुलिस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जबकि मौके पर पुलिस की सिर्फ शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। अगर भूमि विवाद के मामलों में पुलिस के खुद ही पार्टी बनने या कब्जा दिलाने व हटाने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। मौजूदा वक्त में दो पक्षों के बीच ऐसे विवाद की जनसुनवाई में शिकायत कर दबाव बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।