यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु हुआ कार्यशाला का आयोजन

कानपुर नगर18 फरवरी  मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं FICCI-FLo, कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में संस्थानों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम (Prevention of Sexual Harassment – (POSH) Laws) के नियमों पर एक कार्यशला आयोजित की गयी। उक्त विस्तृत व्याख्यान हेतु विशेषज्ञ परामर्शदाता – अमृता स्वरुप , सुप्रीम कोर्ट, उपस्थित थी। आपने POSH Laws कानूनी दावपेंच एवं जटिलताओं को बतलाने से लेकर यौन उत्पीड़न के संभावित खतरों पर प्रकाश के साथ में व्यावहारिक समाधान भी प्रदान किया।
            प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यस्थल पर काम का समान अवसर होना चाहिए, कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण बनाएं तथा गरिमापूर्ण कार्यस्थल बनाएं। कार्यस्थल में चहुओर सर्व सकारात्मकता के लिए समिति (जैसे संगठित-आंतरिक समिति तथा असंगठित-स्थानीय) बनानी चाहिए जो कार्यस्थल के के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर सकती है। उत्पीड़न पर बताया कि प्रतिकूल कार्य वातावरण हो सकता है, डराने-धमकाने वाला या आपत्तिजनक कार्य वातावरण, या अपमानजनक व्यवहार से भी किसी महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना रहती है, जिसे संस्था को ध्यान में रखना चाहिए।कार्यशाला में विशेष रूप से    चैम्बर की वीमेन इंटरप्रेन्योर समिति की श्रीमती मानसी लोहिय, प्रिया रहेजा, स्नेहा गुप्ता, आकांक्षा श्रीवास्तवा, वीमेन इंटरप्रेन्योर समिति की महिला सदस्य, चैम्बर के सचिव श्री महेंद्र नाथ मोदी, उपस्थित थे।

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