बिना साक्ष्य अधिकारियों, कर्मचारियोें के विरूद्ध न हो कार्यवाही

बस्ती।30 जनवरी  राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पदाधिकारियों ने उच्चाधिकारियोें से मांग किया है कि अधिकारियोें, कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच और निस्तारण प्रक्रिया में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी के दिशा निर्देशोें का पालन कराया जाय। प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से परिषद के जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने कहा कि आये दिन अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध साक्ष्य विहीन मनगढन्त शिकायतें होती रहती है और बिना तथ्यों की जांच किये अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई तक हो जाती है इससे उनका मनोबल गिरता है और शासकीय कार्य भी प्रभावित होते हैं।
परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने 29 जनवरी 2024 को जारी शासनादेश का हवाला देते हुये कहा कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि विशिष्ट व्यक्ति, सांसद, विधायक किसी अधिकारी, कर्मचारी की शिकायत करते हैं तो उनसे पुष्टि के साथ ही समुचित साक्ष्य भी उपलब्ध कराने को कहा जाय उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाय। यदि आम जनता कोई शिकायत करती है तो उससे नोटरी बयान हलफी के साथ साक्ष्य प्राप्त करने, जांच के बाद ही कोई कार्यवाही की जाय।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि प्रायः देखा गया है कि बिना समुचित जांच व साक्ष्य प्राप्त किये अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर दी जाती है और उनका विभागीय एवं सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। मांग किया कि शासनादेश के अनुरूप ही कार्यवाही किया जाय और मनमाना उत्पीड़न बंद हो।

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