बस्ती 29 सितम्बर मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया है कि कोषागार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर्स, जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर हो गई है और कोषागार में अपने जन्म तिथि से संबंधित अभिलेख जैसे विभाग जहाँ, (पति/पत्नी जैसी स्थिति हो) कार्यरत रहे है। कार्यरत कर्मचारी के सेवा अभिलेखों में अंकित पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी, डी एल अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र, कोषागार में उपलब्ध करा दें, ताकि उनको 80 वर्ष का अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके। उक्त के साथ -साथ ऐसे समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के वारिसानों को यह भी सूचित किया है कि पेंशनर की मृत्यु के फलस्वरूप तत्समय कोषागार कार्यालय को अवश्य सूचना प्रेषित किया जाए।
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