रवि प्रकाश पाण्डेय संवाददाता
जिला मानिटरिंग सेल सिद्धार्थनगर व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से चुराई हुई सम्पति का व्यापार करने के आरोपी को 06 वर्ष 08 माह के कारावास तथा ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गयापुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के तहत आज दिनांक 29.09.2023 को सत्र परीक्षण सं0 91/2018 को मु0अ0सं0-822/2013 धारा 41,411,413,414 भा0द0वि0 थाना इटवा में जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश बांसी जनपद सिद्धार्थनगर मोहम्मद शफीक द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त परवेज खाँ पुत्र अब्दुल क्यूम खाँ निवासी रुम नं0-604 बाला जी टाँवर पूजानगर नया नगर थाना मीरा रोड पूर्व मुम्बई को 06 वर्ष 08 माह के कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, ईश्वर चन्द्र दुबे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षीमहेन्द्रयादव थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा ।