मारपीट करने के मामले में 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की हुई सजा

बस्ती 26 सितंबर वादी द्वारा थाना दुबौलिया पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 03.08.1994 को समय करीब 7.00 बजे छीतन पुत्र हृदयराम व रामलाल ने वादी का खूटा उखाड़ दिया वादी द्वारा मना करने परउसको पटक कर मारने लगे, तथा वादी के दादा व चाचा बीच बचाव करने आये तो उन्हें भी दिए जिससे सर फट गया वह दोनों लहुलूहान हो गये। इस तहरीर पर थाना दुबौलिया पर मु0अ0सं0 116/1994 धारा 325,323,504 IPC पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना दुबौलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 26.09.2023 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, कोर्ट सं0-12 बस्ती द्वारा छीतन पुत्र हृदयराम व रामलाल को 03 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

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