बस्ती – आज दिनांक 14.09.2023 दिन बृहस्पतिवार को आयकर कार्यालय, बस्ती द्वारा अग्रिम आयकर जमा करने के संबंध में जनपद के बार असोशिएशन/सी. ए. असोशिएशन और व्यापारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया । इस मौके पर आयकर अधिकारी, बस्ती श्री मनीष पाठक ने बताया की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अंतर्गत जिस व्यक्ति/ संस्था का आयकर इस वित्तीय वर्ष में 10000 से अधिक अनुमानित है उसे आंशिक रूप से क्रमशः 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसम्बर तक 75% और 15 मार्च तक 100% कर अग्रिम कर के रूप में जमा करना चाहिए। ऐसा ना करने पर आयकर अधिनियम में जुर्माना और ब्याज का प्राविधान है। अतः ऐसा करके सबको जुर्माने और ब्याज से बचना चाहिए। इस मौके पर आयकर अधिकारी,बस्ती श्री मनीष पाठक ने दूसरे क्वार्टर में अग्रिम कर भुगतान अधिक से अधिक करवाने की अपील की ।
बैठक में आयकर निरीक्षक रोहित कसना, वरिष्ठ कर सहायक विनीत कुमार पाण्डेय अधिवक्ता मनमोहन श्रीवास्तव काजू ,शिव नारायण गुप्ता, आर पी वर्मा, मनीष श्रीवास्तव, राकेश गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, शशांक शुक्ल, वीरेंद्र गुप्ता, अंकुर श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह मौजूद रहे।