प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

बहराइच 03 सितम्बर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू किये जाने की घोषणा की गयी है। योजना का शुभारम्भ 17 सितम्बर 2023 को प्रस्तावित है। शासन द्वारा जनपद के लिए 1500 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अन्तर्गत चिन्हित 18 परम्परागत व्यवसायों जैसे बढई, नाव बनाने वाले, आर्माेरर, लोहार, हथौड़ा और ओजार बनाने वाले, ताला मरम्मत करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाडू, गुडिया एवं खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने हेतु जाल बनाने वाले कारीगरों व शिल्पकारों को सम्मिलित किया गया है।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा डाट जीओवी डाट इन पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन पंजीयन के उपरांत लाभार्थियों का त्रिस्तरीय सत्यापन होगा। पहले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु ग्राम प्रधान तथा शहरी क्षेत्र का सत्यापन नगर निकाय अधिशाषी अधिकारियों ारा किया जाएगा। जबकि जिला क्रियान्वयन समिति द्वारा द्वितीय स्तर तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा तृतीय स्तर पर सत्यापन किया जायेगा। त्रिस्तरीय सत्यापन के पश्चात सम्बन्धित कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को योजना में औपचारिक रूप से पंजीकृत कर लिया जाएगा तथा उन्हें पीएम विश्वकर्मा का डिजिटल आईडी, डिजिटल प्रमाण पत्र एवं पीएम विश्वकर्मा पहचान पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि चयनित किये गये लाभार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन अन्तर्गत 05 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को प्रतिदिन रू. 500=00 की दर से प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान ही लाभार्थियों को टूलकिट क्रय हेतु रू. 15000=00 का ई रूपया अथवा वाउचर उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात इच्छुक लाभार्थियों को बैंकों से रू. 1.00 लाख का ऋण दिलवाने का कार्य जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका कोई भी व्यक्ति आवेदन हेतु अर्ह होगा। परिवार (पति, पत्नी व अविवाहित बच्चों) में से एक ही व्यक्ति योजना से आच्छादित किया जाएगा। भारत सरकार और उ.प्र. सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य तथा केंद्र या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत 5 वर्ष के अन्दर लाभान्वित व्यक्ति भी योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

 

 

 

 

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