पी एम. विश्वकर्मा योजना‘‘ 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू होगी

बस्ती 29 अगस्त  उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ‘‘पी.एम. विश्वकर्मा योजना‘‘ 17 सितम्बर 2023 को सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही है। योजनान्तर्गत परम्परागत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाते हुए उनकी कौशल वृद्वि (Skill Development) उन्नतशील टूल्स, कोलेट्रल फ्री लोन, डिजीटल भुगतान एवं ब्राण्डिंग सपोर्ट करने के उद्देश्य निर्धारित किया गये हैं।
उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत 18 ट्रेडों यथा सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, नाव बनाने वाला, अस्त्र बनाने वाले (अस्त्रकार), बढ़ई, मछली का जाल बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाडू एवं क्वॉचर बुनकर, झाडू़ बनाने वाले बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, लोहार, मोची, दर्जी, मूर्तिकार, मरम्मतकार तथा डलिया बुनकर को सम्मिलित किया गया है।
योजनान्तर्गत आवेदक की पंजीकरण की तिथि पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक को पंजीकरण की तिथि पर संबन्धित व्यवसाय में संलिप्त होना चाहिये। सम्बन्धित ट्रेड में अभ्यार्थी को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को रू. 15000.00 का E-RUPI/E-Voucher  दिया जायेगा। जिससे लाभार्थी अपने ट्रेड से सम्बन्धित टूलकिट को खरीद सकेगे। टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ करने वाले लाभार्थी को इच्छुक होने पर रू. 01 लाख का ऋण 05 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारण्टी के उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होने बताया कि योजना में पात्र/इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से जनसुविधा केन्द्रों के द्वारा कर सकते हैं। उक्त योजना के आवेदन http://pmvishwakarma.gov.in  पर किये जा सकते हैं। ऑनलादन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर निर्धारित है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायती राज्य विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/कौशल विकास विभाग/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग तथा जनपद के विकास खण्डों, तहसीलों एवं गाम सचिव एवं अन्य विभागों की सहायता से अभ्यार्थियों का सत्यापन कराते हुए त्रिस्तरीय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

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