12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

 

अनुराग लक्ष्य न्यूज

 

बस्ती । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय के साथ-साथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम एवं पारिवारिक विवाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों को निस्तारित किया जाएगा।

इसके अलावा विद्युत एवं जलकर विवाद, सर्विस में वेतन एवं सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद भी लोक अदालत में निस्तारण के लिए नियत किए जाएंगे। इनमें किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न आर्बिट्रेशन संबंधी विवाद शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अन्य मामलों को भी अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित किया जाएगा, जिनका समाधान आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर संभव है।