दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई-ट्राईसाइकिल की सौगात: डीएम
बहराइच 06 अगस्त। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिये जाने हेतु शासन द्वारा अनुदान नियमावली, 2026 प्रख्यापित की गई है। नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसी छात्राओं से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या छात्रा उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि एवं मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य होने के साथ दिव्यांग छात्रा ई-ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो। जनपद स्तर पर ऐसी छात्राओं को प्राप्त आवेदनों की सूची से दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में लाभान्वित किया जाएगा।
शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की दिव्यांग छात्रा, जो जनपद बहराइच की निवासी हो पात्र होंगी। दिव्यांग छात्रा या उसका परिवार आयकर दाता न हो, किन्तु शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा। उसके पश्चात् यदि लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में तथा आय के बढ़ते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा। योजना हेतु निर्धारित शर्त के अनुसार लाभान्वित की जाने वाली छात्रा को पूर्व के 05 वर्षों में भारत सरकार, स्थानीय निकाय, मा. सासद व विधायक निधि या अन्य सरकारी अथवा सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों से ई-ट्राइसाइकिल से लाभान्वित नहीं किया गया हो। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांग छात्राओं को दिव्यांगता प्रदर्शित करती हुई 01 फोटोग्राफ, दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र/यू.डी.आई.डी. कार्ड, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय/जाति तथा निवास का प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा निर्गत संस्थान में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।
जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्राओं ई-ट्राईसाइकिल योजना से आच्छादित करने के उद्देश्य से डीएम श्री त्रिपाठी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, नोडल उच्च शिक्षा/किसान डिग्री कॉलेज, प्रिंसिपल, राजकीय पॉलीटेक्निक, प्रिंसिपल राजकीय आई.टी.आई. को निर्देश दिया गया है कि महाविद्यालय, लॉ-कालेज, मेडिकल, पैरा मेडिकल आदि समस्त शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांग छात्राओं का चिन्हांकन कराते हुए पात्र दिव्यांग छात्राओं की सूची एवं आवश्यक अभिलेख 01 सप्ताह में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, बहराइच को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्तिपूति प्राप्त करने वाले समस्त शैक्षणिक सस्थानों के प्राचार्य, प्रबन्धकों एवं निदेशकों को अपने स्तर से प्रश्नगत योजनान्तर्गत पात्र दिव्याग छात्राओं के चिन्हांकन एवं आवश्यक अभिलेखों के बारे में अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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