एडवाइजरी बोर्ड गठन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से मांगे गये प्रस्ताव
बहराइच 27 जुजाई। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्या ने बताया कि जनपद को दहेज़ से मुक्त कराने हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8(4) के अंतर्गत एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाना है। जिसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें कम से कम दो महिलाएं अवश्य हों के नाम, दूरभाष, ई-मेल व पते सहित शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। श्री मौर्य ने बताया कि इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ताओं अपना बायोडाटा कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय, बहराइच में 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा सकते हैं।
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