नाबालिग से दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या के दोषी अभियुक्त को मात्र 01 माह के भीतर मृत्युदण्ड की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या के दोषी अभियुक्त को मात्र 01 माह के भीतर मृत्युदण्ड की सजा

 

• प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी का परिणाम नाबालिग से दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या के दोषी को मात्र 01 माह के भीतर मृत्युदण्ड ।

• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार गौतम (पाक्सो एक्ट) जनपद बहराइच द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।

• वैज्ञानिक तथ्यों पर विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली मृत्युदण्ड की सजा।

 

*घटना का सक्षिंप्त विवरण-* दिनांक 13.05.2026 को थाना कैसरगंज को वादी मुकदमा श्री लक्ष्मन निषाद पुत्र हीरा निषाद निवासी दयालपुरवा मंझारा तौकली थाना कैसरगंज बहराइच द्वारा सूचना दी गयी कि मेरा लड़का धनज्जय उम्र 07 वर्ष दिनांक 12.05.2026 की रात्रि को गांव के शादी कार्यक्रम में गया था, रात में घऱ नहीं आया, आज सुबह खोजने पर घर से करीब 400 मीटर दूर रास्ते के बगल में झाड़ी में लड़के का शव पड़ा मिला, जिसके गर्दन पर घाव थे । मुकेश निषाद पुत्र रामसुंमिरन व रामविजय निषाद पुत्र रामबली एंव रामबली पुत्र अज्ञात द्वारा रंजिशवश मेरे बेटे की हत्या कर दी गयी, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

घटना के अनावरण हेतु थाना कैसरगंज पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा बालक की हत्या से पूर्व बालक का दुष्कर्म किया गया था, जिसके सम्बन्ध में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये थे। पुलिस टीम द्वारा ग्राम घाघी रघौली मंझारा तौकली स्थित एक बाग से अभियुक्त मुकेश कुमार निषाद पुत्र राम सुमिरन निवासी ग्राम दयालपुरवा दा0 मंझारा तौकली थाना कैसरगंज जनपद बहराइच उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 13.05.26 को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि उसने लक्ष्मण निषाद से पुरानी रंजिश को लेकर उसके बेटे धनंजय के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या की थी। थानाध्यक्ष/विवेचनाधिकारी उ0नि0 श्री राजेश शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कैसरगंज श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध 01 माह के अन्दर आरोप पत्र किता करते हुए दिनांक 11.06.2026 को अन्तर्गत धारा 103(1) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपो को दिनांक 22.06.2026 को विचरित करते हुए अभियुक्त को दिनांक 23.07.2026 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी।

 

*दोषसिद्धि का विवरणः-* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार गौतम द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, ADGC क्राइम श्री सन्त प्रताप सिंह व श्री संतोष सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश साहनी, प्रभारी थाना कैसरगंज श्री राज कुमार पाण्डेय, थाना कैसरगंज पैरोकार का0 अमरेन्द्र कुमार यादव व मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 23.07.2026 को दोषी अभियुक्त 1. मुकेश निषाद पुत्र सुमिरन निषाद निवासी दयालपुरवा मंझारा तौकरी थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को मृत्युदण्ड की सजा व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।

 

*दोषसिद्ध अभियुक्तगण का विवरणः-*

1. मुकेश निषाद पुत्र सुमिरन निषाद निवासी दयालपुरवा मंझारा तौकरी थाना कैसरगंज जनपद बहराइच

 

*सजा का विवरणः-*

अभियुक्त को मु.अ.स. 135/2026 धारा 103(1) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए…

• अभियुक्त को धारा 103(1) बीएनएस के अपराध में मृत्युदण्ड व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

• अभियुक्त को 5M/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में मृत्युदण्ड व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।