गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को आजीवन साधारण कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
* माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी कविता निगम (चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-* दिनांक 19.08.2015 को समय करीब 07 बजे सुबह वादी मुकदमा विजय कुमार के भाई अवधराम यादव शौच कर घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में विपक्षीगण रंजिशन अवधराम के सिर पर बांस के फरचे से हमला कर दिये जिससे उसके सिर में गम्भीर चोटें आई तथा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खैरीघाट में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 922/2015 धारा 308 आईपीसी पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारंभ की गई। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री मुन्नीलाल गुप्ता द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त धारा 304, 120बी भा.द.वि. तरमीम कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 304, 120बी भा.द.वि. में दिनांक 02.11.2015 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 03.06.2016 को विरचित किया गया।
*दोषसिद्धि का विवरण-* *श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ* के आदेश के क्रम एवं *पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी कविता निगम (चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच) द्वारा प्रभारी थाना खैरीघाट, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक श्री सुनील कुमार जायसवाल (ADGC), कोर्ट मोहर्रिर का0 सूरज कुमार गौंड तथा थाना पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 10.07.2026 को दोषी अभियुक्त धनंजय उर्फ संजय पुत्र राधेश्याम उपरोक्त को दण्डित किया गया ।
*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः-*
1. धनंजय उर्फ संजय पुत्र राधेश्याम
निवासीगण ग्राम पहलवान पुरवा दा0 चौकसाहार थाना खैरीघाट जनपद बहराइच
*सजा का विवरण-*
1. धारा 304 भा.द.वि. के अपराध में आजीवन साधारण कारावास एवं 1,00,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 01 वर्ष का कारावास
*मीडिया सेल, बहराइच*