राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-927 (बाराबंकी-बहराइच सेक्शन) के चारलेन/निर्माण हेतु की गयी आक्षेपों की सुनवाई
बहराइच 25 जून। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्यापित बहराइच राजेश प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-927 (बाराबंकी-बहराइच सेक्शन) के चारलेन चौडीकरण/निर्माण के भू-अधिग्रहण हेतु प्रभावित कुल 52 ग्रामों में से तहसील कैसरगंज 32 ग्रामों की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3डी प्रकाशन के अन्तर्गत प्रभावित खातेदारों से क्लेम प्राप्त किये गये। अर्जित की जानी वाली भूमि का मुआवजा निर्धारित किये जाने से पूर्व प्रभावित कृषकों से दावा आमंत्रित किया गया तथा कृषकों द्वारा प्रस्तुत दावों पर सुनवाई की गयी। सुनवाई के समय 32 ग्रामों के हितबद्ध कृषकों में से कुल 236 कृषक उपस्थित हुये जिसमें 91 कृषको द्वारा अपने अपने आक्षेप प्रस्तुत किये गये। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्याप्ति)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बहराइच द्वारा प्राप्त दावों का स्थलीय/अभिलेखीय परीक्षण उपरान्त निस्तारित किया जायेगा। अर्जन प्रभावित कृषक का प्रभावित क्षेत्रफल में जो परिसम्पत्तियाँ प्रभावित होगी उसका भी प्रतिकर भूमि के प्रतिकर के साथ भुगतान किया जायेगा। कृषको को यह भी आश्वस्त किया कि अर्जन प्रभावित व्यक्ति अपने भूमि के सम्बन्ध में समस्याओं से कभी भी अवगत करा सकते है।
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