प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई: मस्सन और अलीम उर्फ मोनू की 14.30 लाख की संपत्ति कुर्क

प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई: मस्सन और अलीम उर्फ मोनू की 14.30 लाख की संपत्ति कुर्क

रिपोर्टर अनुराग उपाध्याय

प्रतापगढ़ में पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दो आरोपितों, मस्सन और अलीम उर्फ मोनू, की 14.30 लाख रुपये मूल्य की अवैध चल संपत्ति कुर्क की गई। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर की गई है।

यह कार्रवाई थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा संख्या 657/2025 के अंतर्गत की गई। इसमें उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत गैंग लीडर मस्सन पुत्र लतीफ और गैंग सदस्य अलीम उर्फ मोनू पुत्र लतीफ को आरोपित किया गया है। दोनों आममऊ ककरहा, थाना अंतू के निवासी हैं। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पाण्डेय के आदेश पर अलीम उर्फ मोनू की स्कॉर्पियो कार और यामाहा आर-15 मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया। वहीं, गैंग लीडर मस्सन की रॉयल एनफील्ड 350 बाइक भी जब्त की गई। कुर्क की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य 14.30 लाख रुपये बताया गया है। थानाध्यक्ष कोतवाली देहात पुष्पराज सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए इन वाहनों को कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार, ये सभी संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थीं।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मस्सन और अलीम उर्फ मोनू के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।