मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री पर होगी कारावास लगेगा भारी अर्थ दण्ड  

मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री पर होगी कारावास लगेगा भारी अर्थ दण्ड

वाहन चालक का 03 माह तक सस्पेंड रहेगा लाइसेन्स साथ में रू. 10 हज़ार का अर्थदण्ड

वाहन स्वामियों पर भी लगेगा रू. 05 हज़ार का अर्थ दण्ड

बहराइच 20 अप्रैल। यदि कोई डीलर या वर्कशॉप संचालक मॉडिफाइड साइलेंसर या शोर करने वाले उपकरण बेचते या वाहनों में फिट करते पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182ए (3) के तहत 01 वर्ष का कारावास या रू. 01 लाख प्रति उपकरण का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार मानक के विपरीत साइलेंसर लगवाने वाले वाहन स्वामियों पर धारा 182ए (4) के तहत 06 माह तक की जेल या रू. 05 हज़ार प्रति परिवर्तन का जुर्माना देय होगा। इसी प्रकार मानकों का उल्लंघन करने पर धारा 53 (1) के तहत वाहन का पंजीकरण (आर.सी.) निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही, संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 03 माह के लिए निरस्त किया जाएगा और रू. 10 हज़ार का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 15385/2021 में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन डीलरों, गैराज संचालकों एवं वर्कशॉप स्वामियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान ए.आर.टी.ओ. प्रशासन एस.कुमार ने उक्त जानकारी प्रदान की। श्री कुमार ने सभी सम्बन्धित को सचेत किया कि मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में वाहनों में निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों व मॉडिफाइड साइलेंसरों का प्रयोग कदापि न करें, इस प्रकार के उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है।

जनपद में शांति व्यवस्था व पर्यावरण सुरक्षा हेतु जनपद में निरन्तर अभियान संचालित किया जायेगा। श्री कुमार ने बताया कि इसके लिए प्रवर्तन टीमें को निर्देश दिया गया है कि सड़कों एवं मार्गाे पर पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सघन चेकिंग करें और अवैध साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न एवं ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरण मिलने पर मौके पर ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले के सभी डीलरों को भी निर्देशित किया है कि वह अपनी दुकान, प्रतिष्ठान, वर्कशॉप अथवा शो रूम के बाहर ऐसे उपकरणों का प्रयोग न करने सम्बन्धी चेतावनी के बोर्ड भी लगाएं ताकि आम जनता जागरूक हो सके।

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