कैंसर पीड़ित बंदी को न्यायालय ने रिहा करने का दिया आदेश
बस्ती ( अनुराग लक्ष्य न्यूज ) जनपद न्यायाधीश शमशुल हक के दिशा निर्देशन व अपर जिला जज/सचिव अनिल कुमार के मार्गदर्शन में निरूद्ध बंदियो को विधिक सहायता प्रदान े करने के लिए स्थापित लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के प्रयास से कैंसर पीड़ित हनुमन्त तिवारी पुत्र-चन्द्र प्रकाश निवासी पूरेओरीराय, थाना-दुबौलिया को फास्ट टेªक न्यायालय विजय कुमार कटियार ने शर्तो को शिथिल कर रिहा करने का आदेश दिया है, अभियुक्त की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल शैलजा कुमार पाण्डेय ने पैरवी किया, इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक-02/06/2025 को स्वीकार की गई थी, उनके निजी अधिवक्ता की ओर से बन्धपत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी जमानत धुपधर पुत्र-जगत नारायण के सम्पप्ति निर्धारित राशि से कम पायी गई जिसके कारण रिहाई सम्भव नही हो पा रहा था, अधीक्षक जिला कारागार बस्ती के द्वारा रिपोर्ट की गई जिसके आधार पर सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती, ने लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम को पैरवी करने के लिए आदेश दिया। पैरवी किये जाने पर माननीय न्यायालय ने बच्ची देवी बनाम यू0पी0स्टेट के न्यायिक दृष्टांत के तहत शर्तो को शिथिल करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त कैंसर रोग से पीड़ित है जिसका इलाज जेल अधिकारियों द्वारा लखनऊ में कराया जा रहा था। माननीय न्यायालय ने जेल अधीक्षक को रिहाई भेज कर रिहाई करने का आदेश दिया है, इस कार्य में असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउंसिल नीतिश कुमार श्रीवास्तव व सुश्री दीप्ति पाण्डेय ने अपना सहयोग किया।