बन्दियों के कल्याणार्थ कारागार में सम्पन्न हुआ शिविर
बहराइच ( अनुराग लक्ष्य न्यूज ) विधिक सेवा दिवस के अवसर पर उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में संजीवनी लॉ कालेज, कीर्तनपुर बहराइच में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में कालेज के प्राचार्य डॉ. रोहित प्रकाश सिंह, असिस्टेन्ट, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल रिषभ पाठक, प्रवक्तागण सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आचार्य डॉ. सुधाकर त्रिपाठी द्वारा किया गया।
सर्वप्रथम विधि संकाय के छात्र-छात्राओं अंजली निषाद, सूफियान, भारती यादव, मुस्कान यादव, इति पटेल, अनु, अंजलि कुमारी, देवी प्रसाद मिश्रा, सूफियान वारसी, अरीबा शेख, इमरान, मकबूल अली शाह, अंकित शुक्ला, फ़िरोज़ खान, सैय्यद मोहम्मद, शान, जैद रजा व अन्य द्वारा विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये गये। तत्पश्चात प्रवक्तागण डॉ. सी.पी. वर्मा, मनीष कुमार श्रीवास्तव, निशा त्रिपाठी, शिखा त्रिपाठी, डॉ. अरुण कुमार कन्नौजिया द्वारा लीगल ऐड की उपयोगिता के बारे में विधि छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया तथा उन्हें उनकेे कर्तव्यों की गंभीरता के बारे में बताया गया। इसके उपरांत असिस्टेन्ट, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल ने विधिक जानकारी के साथ-साथ विधिक सेवा अन्तर्गत असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों को न्याय दिलाएं जाने में के सम्बन्ध में उपयोगी सुझाव दिये गये। 
सचिव श्री शिरोमणि ने शिविर को सम्बोधित करते हुए बताया कि न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियों से संपर्क कर निःशुल्क अधिवक्ता पा सकता है।
इस अवसर पर सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी मामले विधिक जानकारी/सुझाव के लिए टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम के अन्त में प्राचार्य डॉ. सिंह ने कालेज में विधिक जागरूकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सचिव श्री शिरोमणि के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए छात्र-छात्राओं का आहवान किया आमजन को विधिक साक्षरता के लिए प्रेरित करें।
उल्लेखनीय है कि 09 नवम्बर विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में सचिव श्री शिरोमणि के निर्देश पर जिला कारागार में आयोजित विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में रिषभ पाठक व असिस्टेन्ट, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल प्रशांत शुक्ला द्वारा बन्दियों को उनके अधिकार, जेल लोक अदालत व निःशुल्क लीगल ऐड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
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