* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
* माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-* वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि अकबाल पुत्र रज्जन वादिनी की 12 वर्षीय लड़की (पीड़िता) को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गये । शाम को वादिनी ने काफी तलाश किया तो नहीं मिली, 02 दिन बाद वादिनी की लड़की को उसके घर के पास रोड पर छोड़कर चले गये, जिसके सम्बन्ध में थाना विशेश्वरगंज में दिनांक 28.05.2017 को मु0अ0सं0 धारा 363, 366, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रामबहादुर यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त अकबाल उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363, 366, 506 भा.द.वि. व 16/17 पॉक्सो एक्ट में आरोप-पत्र दिनांक 11.07.2017 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 26.09.2017 को विरचित किया गया ।
दोषसिद्धि का विवरण – श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना विशेश्वरगंज, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सन्त प्रताप सिंह, श्री सन्तोष कुमार सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का0 सतीश मौर्या की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 20.09.2025 को दोषी अभियुक्त अकबाल उपरोक्त को 02 वर्ष का कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण* –
1. अकबाल पुत्र रज्जन निवासी ग्राम गंगवल, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच
*सजा का विवरण-*
-दोषसिद्ध अभियुक्त को
1. धारा 363 भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व ₹5,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 366 भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व ₹5,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
3. धारा 17 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व ₹5000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
4. धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व ₹5,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।