दहेज हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 12,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री आनन्द शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद बहराइच द्वारा दोषी अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

• वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा ।

 

घटना का सक्षिंप्त विवरण- वादी मुकदमा तुलसीराम निषाद पुत्र बच्चूलाल द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि वादी के दामाद लवलेश ने दिनांक 25.01.24 समय करीब 2 बजे जरिये दूरभाष उसे सूचित किया कि वादी की पुत्री अंजली ने फांसी लगा ली है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिनांक 27.01.24 को गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई। पूर्व में भी दहेज के लिए विपक्षी लवलेश ने वादी की पुत्री को प्रताड़ित किया था तथा वादी द्वारा उसे समझाया बुझाया गया परन्तु वह नहीं माना और हत्या कर दी । जिसके सम्बन्ध में थाना रामगांव में वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 27.01.24 को मु.अ.सं. 26/2024 धारा 302, 498ए, 304बी भा.द.वि. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.लवलेश पुत्र दुखीराम पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचनाधिकारी क्षेत्राधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.02.2024 को अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 302 भा.द.वि., धारा 3/4 डी.पी.एक्ट दाखिल किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 10.07.2024 को विरचित किया गया।

 

दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री आनन्द शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना रामगांव, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल श्री प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 मनोज कुमार, म0आ0 पवन रेखा, थाना पैरोकार का0 कृष्ण कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-28.08.2025 को दोषी अभियुक्त लवलेश उपरोक्त को दण्डित किया गया ।

 

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का विवरणः-

1. लवलेश निषाद पुत्र दुखीराम निवासी फत्तेपुर पोस्ट बेड़नापुर थाना रामगांव जनपद बहाराइच

 

सजा का विवरण-

दोषसिद्ध अभियुक्त को-

* धारा 302 भा.द.वि. के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

* धारा 498a भा.द.वि. के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास

* धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में 01 वर्ष सश्रम का कारावास व 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास