उर्वरक बिक्री में अनियमितता पर 04 उर्वरक विक्रेताओं के लासेंस हुए निरस्त 

बहराइच 28 अगस्त। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने बताया कि माह जुलाई 2025 में जनपद के 04 उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कृषकों को 40-40 बोरी से अधिक यूरिया उर्वरक पी.ओ.एस. मशीन द्वारा खारिज की गई थी। जबकि जांच के दौरान पाया गया कि दुकानदारों द्वारा कृषकों को खारिज की गई मात्रा से कम मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करायी गयी थी। उर्वरक वितरण कार्य में अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से सभी चारों उर्वरक विक्रेताओं शुक्ला खाद बीज भंडार रनियापुर गोबराही, बर्मा बीज भंडार इटहा चौराहा, कमलेश कुमार यादव खाद बीज भंडार करमुल्लापुर एवं जायसवाल खाद भंडार राजापुर कला का लाइसेंस निलंबित करने के उपरांत निरस्त कर दिया गया है।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है कि यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमिता बरती जाएगी एवं सीमावर्ती राज्यों में उर्वरक की कालाबाजारी की जाएगी, या संदिग्ध उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया तो सम्बन्धित के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने सभी किसानों से अपेक्षा की है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मे शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत सम्बन्धित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।

:ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः