गैर इरादतन हत्या के अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹5000/- 5000/-का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री सुनील प्रसाद, सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।

• वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा ।

 

*घटना का सक्षिंप्त विवरण-* वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल द्वारा वादी मुकदमे के भाई को लाठियों से मारकर गिरा दिया तभी वादी मुकदमा व उसका भाई हल्ला-गुहार मचाते हुए बचाने के लिए दौडे तभी उपरोक्त लोगों ने उन्हे भी लाठियों से मारा पीटा । वादी मुकदमा के भाई को काफी चोटे आयी है जिससे वह रुक-रुक कर बेहोश हो जाता है । जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीपुर में वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 02.10.2000 को मु.अ.सं 316/2000 धारा 308/34 भा.द.वि. बनाम छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री गिरीशचन्द्र पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित कर माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 12.03.2009 को आरोपों को विरचित किया गया।

 

*दोषसिद्धि का विवरण-* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री सुनील प्रसाद, सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना मोतीपुर, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल श्री सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 ज्योति शर्मा थाना पैरोकार का0 सत्यम मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 25.08.2025 को दोषी अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल उपरोक्त को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹5000/- 5000/-का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

 

अभियुक्तगण का विवरणः-

1. छांगुर पुत्र उदित

2. अवधेश पुत्र छांगुर

3. राजेश पुत्र छांगुर

4. कोमल पुत्र चन्द्रकेश

निवासीगण वहेलियापुरवा दा0 चांदाझार थाना मोतीपुर जनपद बहराइच

 

*सजा का विवरण-*

दोषसिद्ध अभियुक्तगण – छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल को-

 

* धारा 308/34 भा.द.वि. के अपराध में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹5000/- 5000/-का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास