उच्च न्यायालय ने नरायनपुर में नयी बाजार लगवाने पर लगायी रोक

जितेन्द्र पाठक

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले के ग्राम नरायनपुर में लगभग 70 वर्षों से लगने वाली पशु बाजार के समकक्ष नियमों को ताक पर रखकर एक नयी बाजार लगाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने नयी बाजार लगाने के जिला पंचायत संतकबीरनगर के आदेश पर रोक लगाते हुए जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को तलब किया है।

*पशु बाजार के संचालक ने की थी अपील*

पशु बाजार के संचालक संतोष कुमार मौर्य ने बताया कि उनके पूर्वज विगत लगभग 07 दशक से पशु बाजार का संचालन नियमों के अनुसार करते चले आ रहे हैं। लेकिन जिला पंचायत संतकबीरनगर ने नियमों को ताक पर रखकर एक नयी बाजार संचालित करने का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय प्रयागराज की शरण ली थी।

*उच्च न्यायालय का फैसला*

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जिला पंचायत संतकबीरनगर का आदेश नियम विरुद्ध है और नयी बाजार के संचालन पर पूरी तरह रोक लगायी जाती है। इस फैसले से पशु बाजार के संचालकों ने राहत की सांस ली है और जिला पंचायत के अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्य करने की नसीहत दी गई है।

*अपर मुख्य अधिकारी को तलब*

उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत संतकबीरनगर के अपर मुख्य अधिकारी को तलब किया है और उनसे इस मामले में जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई तक नयी बाजार के संचालन पर रोक लगी रहेगी।