01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक संचालित होगा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान
बहराइच 10 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वाेच्च न्यायालय के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान संचालित कर मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराया जाना है। राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन हेतु सिविल कोर्ट के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश श्री कुमार द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे वैवाहिक विवाद के मामलें, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को चिन्हित कर उन्हें मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र में संदर्भित करें, जिससे कि सुलह समझौता केन्द्र में कार्यरत मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलहवार्ता के माध्यम से उनके मामलों का निस्तारण कराया जा सके।
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