मध्यस्था व सुलह समझौते के माध्यम से होगा वादों का निस्तारण
बहराइच 02 जुलाई। अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच विराट शिरोमणि ने बताया कि मा. कार्यपालक अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वाेच्च न्यायालय के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराया जाना है।
श्री शिरोमणि ने बताया कि अभियान अन्तर्गत वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले. घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले. सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलो से सम्बन्धित वादों का वादकारीगण मध्यस्थता एंव सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारण करा सकते हैं।
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