प्रदेश में जीएसटी की ब्याज एवं अर्थदंड माफ करने संबंधी योजना, 31 मार्च 2025 तक लागू

लखनऊउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित ब्याज और अर्थदंड माफ करने की योजना संचालित की जा रही है, जिसका लाभ व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं, और छोटे से लेकर बड़े उद्योगों के उद्यमियों को मिलेगा। यह योजना व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, और इसके तहत वर्ष 2017-2018, 2018-19, और 2019-2020 के जीएसटी भुगतान पर ब्याज और अर्थदंड माफ किया जा रहा है।
राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम देवराज ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, और करदाता इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपना बकाया जीएसटी भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने सभी करदाताओं से इस योजना का तुरंत लाभ लेने का आग्रह किया और कहा कि राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।इस योजना से लगभग 1.84 लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा, जिससे सरकारी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य भी पूरा होगा। राज्य कर विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबंधित करदाताओं को सूचित किया जा रहा है।  देवराज ने कहा कि राज्य कर विभाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और सरकार व्यापारियों के हितों को लेकर कटिबद्ध है। सभी करदाताओं के हितों का ध्यान रखते हुए विभाग पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है, और उनसे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।