किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में एक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

 

बस्ती। परसरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी को बहका फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने एक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 28 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार परसरामपुर थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहका फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के परिजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। 21 मार्च 2016 को तहरीर के आधार पर परसरामपुर पुलिस ने मामले में आरोपी चौरी निवासी कमल निषाद के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, धमकी, पाक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना उपरांत विवेचक ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।