बस्ती। नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पााक्सो एक्ट) की अदालत ने एक को सात वर्ष के कठोर कारावास, 15 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार परसरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की को बहका फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दुबौलिया थाना क्षेत्र के माझा किता अव्वल निवासी पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना वर्ष 2015 की है। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, पाक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों और बयान के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।