बस्ती: अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम व विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) मौसमी मद्देशिया की अदालत ने चोरी, जालसाजी, प्राणघातक हमले में आरोपी व गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो साल कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पैडा़ वाल्टरगंज निवासी रामसूरत ने चोरी की मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में अभियुक्त नीरज पांडेय व उसके साथियों का नाम प्रकाश में आया था। इसके अलावा रुधौली व गौर थाने में भी नीरज का नाम चोरी, जालसाजी, कातिलाना हमले में नाम आया था। पुलिस की ओर से अलग-अलग आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। वाद संख्या 1292/ 2024 व मुकदमा अपराध सख्या 217/ 2022 के ट्रायल के दौरान गैंगस्टर एक्ट का साक्ष्य मिलने पर अदालत ने अभियुक्त नीरज पांडेय को दोषी करार दिया। मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने दोषी नीरज पांडेय निवासी बड़हर कला थाना हर्रैया को दो साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।