अगवा कर दुष्कर्म करने में एक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

 

बस्ती। युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में एएसजे/ एफटीसी 1/ एमपीएमएलए कोर्ट ने एक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 33 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है। अभियोजन के अनुसार मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2019 में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज कस्बा निवासी मो. अहमद उर्फ कादिर के खिलाफ एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया। दोष सिद्धि के आधार पर उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 33 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।