युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने में एक को आजीवन कारावास की सजा

 

बस्ती। पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक दलित युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(एससीएसटी एक्ट) की अदालतने सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में परसरामपुर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव निवासी हनुमन्त के खिलाफ पैकोलिया थाने में अपहरण, बलात्कार, एससीएसटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। वर्ष 2009 में हुई इस घटना में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना उपरांत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया।