गैर इरादतन हत्या में चार को कठोर कारावास की सजा

 

बस्ती। सोनहा थाना क्षेत्र के महुआ डाबर निवासी चार लोगों को एएसजे प्रथम की अदालत ने सात- सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार 3 सितम्बर 2008 को महुआ डाबर निवासी थाना सोनहा पर रमेश चौधरी, सुनील चौधरी, पतिराम, प्रविंद्र चौधरी के खिलाफ मारपीट, जानमाल की धमकी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना उपरांत विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे प्रथम की कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर उन्हे दोषी पाया। दोष सिद्धि पर 7 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया।