पूर्व सैनिक को मिलेगा1.30 लाख की क्षतिपूर्ति

बस्ती  जुलाई उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिलाउपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष अमरजीत वर्मा की पीठ ने पूर्व सैनिक को राहत प्रदान करते हुए जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास अधिकारी व निदेशालय सैनिक कल्याण व पुनर्वास लखनऊ को पूर्व सैनिक की दुकान से बेदखल करने से रोक लगा दी है। पीठ ने एक लाख 30 हजार रुपये रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। साथ ही साथ पूर्व सैनिक को भी सुनवाई का अवसर देते हुए अगल-बगल के सर्किल रेट को मिलाते हुए सही किराया निर्धारित कर वसूल करने का आदेश भी दिया है। कप्तानगंज क्षेत्र के ग्राम दुबौली दुबे निवासी भूतपूर्व सैनिक पारस दुबे ने एडवोकेट के जरिए फोरम में परिवाद दाखिल किया था। फोरम ने तीन माह के अंदर अगल-बगल के दुकानों का सर्किल रेट मंगा कर परिवादी को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देकर किराया निर्धारित करने का निर्देश दिया है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता है विपक्षी 216 रुपए प्रतिमाह की दर से ही पारस दुबे से किराया जमा कराते रहेंगे।

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