छात्र को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर बुलाकर किया था अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास दिसंबर 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा
सुल्तानपुर (आरएनएस)। कलयुगी शिक्षक को छात्र से अप्राकृतिक संबंध बनाने के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने 15 वर्ष कैद की सजा सुनाया है। साथ ही 15 हजार अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है। पॉक्सो एक्ट में जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दस वर्ष व अप्राकृतिक संबंध के मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाया है। प्रकरण कोतवाली नगर के एक मोहल्ले से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर 2020 को पीड़ित के चाचा ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराया था। उनके अनुसार शास्त्रीनगर के कटहल बाग राजश्री पैलेस के पीछे रहने वाले शिक्षक मनोज कुमार पांडे उनके भतीजे को ट्यूशन पढ़ाते थे। 7 दिसंबर 20 को उन्होने 5.40 बजे भतीजे को फोन करके कहा कि दस मिनट में ट्यूशन पढ़ने आ जाओ। किशोर के वहां पहुंचने पर मनोज ने उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की कोशिश की। किसी तरह जान बचाकर लड़का घर पहुंचा। डायल 112 पर फोन भी किया लेकिन परिवार में बड़ा व्यक्ति न होने पर थाने सूचना नहीं दे सका। पुलिस ने एफआईआर लिखकर आरोपी को जेल व आरोप पत्र न्यायालय भेजा।अभियोजन ने छ गवाहों को परीक्षित कराया। जिनके साक्ष्य पर विशेष जज ने मनोज को दोषी ठहराया और सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है। उधर मामले में फंस जाने के बाद आरोपी ने कलेक्ट्रेट में काली कोट धारण कर प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। लेकिन यह चाल उसे मामले में बचा नहीं सकी।