प्रभावी पैरवी कर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000 हजार रूपए के अर्थदंड कि दिलायी सजा

हमीरपुर(आरएनएस)। जनपद हमीरपुर थाना कोतवाली नगर धारा 366, 376डी भादसं. में 15 जून 2016 को थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अपराध संख्या 162/2016, धारा 366, 376डी भादसं. में अभियुक्तगण राजकुमार वर्मा पुत्र जगदेव वर्मा निवासी चन्द्रपुरवा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, सुधीर वर्मा पुत्र नत्थू निवासी कहरा थाना कबरई जनपद महोबा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप आज न्यायालय एफटीसी प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर, द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 15,000-15000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विवेचक निरीक्षक अनूप कुमार सिंह रहे। अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री को जंगल में ले जाकर बलात्कार करना। अभियोजक एडीजीसी महेशचन्द्र द्विवेदी व पैरोकार कांस्टेबल बिजमान सिंह रहे।

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