बस्ती। 16 सितंबर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार कोआदेश दिया है कि डिप्रेशन के आधार पर अमरमणि को कोर्ट में पेशी की छूट नहीं मिलेगी। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने अमरमणि की पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें उनकी बीमारी ‘रिक्योरमेंट डिपरेसिव डिस्आर्डर एलांग विद अदर मल्टीपल मेडिकल कोमोरबिडिटीज’ दर्शाया गया है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि मात्र डिप्रेशन के आधार पर किसी अभियुक्त को अदालत में आने से अवमुक्त नहीं किया जा सकता है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कहा कि वह डिप्रेशन के आधार पर कितने दिन जिला कारागार में निरुद्ध रहा और कितने दिन अस्पताल में रहा इसकी हाजिरी रिपोर्ट अगली पेशी पर 16 अक्टूबर 23 को पेश की जाए।
आपको याद होगा कि तकरीबन 22 साल पहले किराना कारोबारी धर्मराज गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता का अपहरण हो गया था। पुलिस ने राहुल को लखनऊ में एक घर से बरामद किया था। दावा किया गया कि यह अमरमणि त्रिपाठी से जुड़े एक व्यक्ति का घर था। इस मामले अमरमणि त्रिपाठी मुल्जिम हैं। यहां एमपी-एमएलए अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही है। 15 सितंबर को इसी मामले की सुनवाई के दौरान सीएमओ गोरखपुर की ओर गठित की पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई।