बहराइच, 09 अक्टूबर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त इब्राहिम उर्फ गुल्ले को न्यायालय ने आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री कविता निगम की अदालत ने सुनाया।
पुलिस के अनुसार, 7 जून 2024 को थाना मटेरा क्षेत्र के ग्राम सोनरई निवासी वसीम खां मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गांव के इब्राहिम उर्फ गुल्ले ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी रेशमा बेगम की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल, थाना मटेरा पुलिस, अभियोजक सुनील कुमार जायसवाल (एडीजीसी), कोर्ट मोहर्रिर तथा थाना पैरोकार की पैरवी के फलस्वरूप 9 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने इब्राहिम उर्फ गुल्ले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, आर्म्स एक्ट की धाराओं 4/25/27 के आरोपों से न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।