12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य
अनुराग लक्ष्य न्यूज
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश बस्ती श्री शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय के साथ-साथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर भी किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों एवं न्यायालयों द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के सचिव श्री देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद एवं पारिवारिक वाद सहित विभिन्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर विवाद, सेवा में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद एवं आर्बिट्रेशन से उत्पन्न विवादों को भी लोक अदालत में निस्तारण के लिए लिया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा, जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है।
अधिकारियों ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।