एक जनपद एक व्यंजन कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तपोषण सहायता योजना संचालित
बहराइच 10 जुलाई। उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ‘एक जनपद एक व्यंजन’ कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तपोषण हेतु नवीन सहायता योजना संचालित की गई है, जिसमें जनपद बहराइच से चिन्हित ‘चमचम’ के अर्न्तगत उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
योजना अन्तर्गत उन्होनें बताया कि योजनार्न्तगत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की ईकाइयो हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी (सब्सिडी देय होगा। रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा। रू0 50 लाख से अधिक एवं रू0 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू. 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा। रू. 150. लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयो हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकत्तम रू0 50 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा।
पात्रता की शर्ताे के अनुसार आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजना के अर्न्तगत उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र में वित्तपोषण में सहायता की सुविधा जनपद हेतु चिन्हित उत्पाद चमचम के लिए ही प्राप्त होगी। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) नही होना चाहिए। आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न प्राप्त किया गया हो। आवेदके अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनार्न्तगत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। योजना का कियान्वन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच के माध्यम से किया जायेगा।
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