अधिग्रहित भूमि के स्वामी 25 जून को प्रस्तुत करें दावा

अधिग्रहित भूमि के स्वामी 25 जून को प्रस्तुत करें दावा

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-927 का होगा चौड़ीकरण

बहराइच 05 जून। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जनपद बहराइच में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-927 (बाराबंकी-बहराइच सेक्शन) का फोरलेन चौड़ीकरण/निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित निर्माण के भू-अधिग्रहण प्रस्ताव मे जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज के 52 ग्रामों मे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी का प्रकाशन भारत के राजपत्र मे 18 मार्च 2026 को हुआ है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में तहसील कैसरगंज के ग्राम चकपिहानी, विजयपुर, करीम बेहड़, अब्दुल्ला बेहड़, देवलखा, अयनी, मेदवापुर, भखरौली कनपुरवा, नरेन्द्र पुर, सिदरखा, भकला, रुकनापुर खुर्द, लालपुर जलालपुर, परसेंडी, बेदौरा, टेण्डवा उजार, गजाधरपुर, अजीजपुर, अरईकला, महमूदपुर, शिवराजपुर, खालिदपुर, खपुरवा, घासीपुर, इंदूर, अंगनापारा, हैबतपुर, माधवपुर, मलूकपुर, मरौचा, अलादादपुर, कीर्तनपुर की भूमि प्रभावित है।

यह जानकारी देते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्याप्ति) बहराइच राजेश प्रसाद ने बताया कि योजना में प्रभावित भूखण्ड के हितबद्ध व्यक्ति 25 जून 2026 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे कपूरथला परिसर स्थित सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्याप्ति)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम (दावा) प्रस्तुत कर सकते हैं।

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