जनपद के पुलिस परिवार से जुड़ी बताई जाती है पीड़िता
दस दिन के भीतर केस दर्ज कर प्रेषित करें एफआइआर
बस्ती: प्रभारी न्यायिक दण्डाधिकारी / त्वरित गति न्यायालय अभिनव देवेश शुक्ला ने महिला को ब्लैकमेल कर आत्महत्या के लिए उकसाने की घटना को गंभीरता से लिया है। पीड़िता ने अपने अधिवक्ता भारतेंदु शुक्ला के माध्यम से अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल कर बताया कि मोबाइल पर आराेपित ने फोन करके को अभद्र व स्त्री मर्यादा के खिलाफ- कथन करते हुए धमकी भरे लहजे में ब्लैकमेल करने लगा। प्रार्थिनी की नंगी तस्वीरे बनाकर रखने और उसको इंटरनेट मीडिया वायरल कर समाज मे बेइज्जत कर देने तथा आत्महत्या कर लेने को उकसाने व विवश कर देने की बात कही। लोक लज्जा व मान मर्यादा के भय से आत्महत्या करने का कई बार प्रयास की तथा विफल रही। इसी बीच घर वालो को अंदेशा हो गया जिनके बार-बार पूछने पर प्रार्थिनी ने सारी बात बताई। घर वालो के समझाने बुझाने व न्याय दिलाने के आश्वासन पर स्थानीय थाना पर सूचना दी परंतु कोई कार्यवाई नहीं होने पर पीड़िता अदालत की शरण ली। अदालत ने पीड़िता के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आरेापित सदानन्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेन का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर महिला थाना प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना करें तथा अनुपालन आख्या व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति अन्दर 10 दिवस में नियमानुसार न्यायालय में प्रेषित करें।