छावनी थानाक्षेत्र के इंदौली गांव में हुई हत्या की घटना
हत्यारोपित सभी छह एक ही परिवार के हैं सदस्य
बस्ती: फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने हत्या के मामले में एक ही परिवार के छह लोगों को उम्र कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक छावनी थानाक्षेत्र के इंदौली गांव के रामभवन यादव व उनकी पत्नी विद्या 19 अगस्त 2020 को सुबह साढ़े पांच बजे अपने जानवरों को गोबर हटा रहे थे। पड़ोसी रामसागर पाल बगल में बंधे अपने जानवर के पास की मिट्टी खींचने लगे। इस बात को लेकर विद्या व रामसागर में विवाद होने लगा। रामसागर के बेटे प्रदीप पाल, रिंकू पाल व सूरज पाल बेटी निहारिका पाल, पत्नी बड़का देवी भी आ गए। रामसागर ने विद्या के पेट में चाकू भोंक दिया।रामसागर के परिवार वाले घटना स्थल पर पहुंचे रामभवन के परिवार वालों को भी मारने लगे।तभी विद्या बेहोश होकर गिर गई। उन्हें गिरता देख रामसागर व उनके परिवार वाले चले गए।विद्या देवी को विक्रमजोत अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रामभवन की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। दोनों पक्ष की सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को दोषी मानते हुए दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलेश कुमार चौधरी एवं जयगोविंद सिंह ने अदालत में अभियोजन की ओर से पक्ष रखा।