पहले बेची जमीन को धोखाधड़ी से फिर से कर दिया बैनामा, हड़प लिया छह लाख रूपए

 

बस्ती। छावनी थाना क्षेत्र के बाघानाला निवासी मिरताजी पत्नी रामजग ने गांव निवासी तीन लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है िकवह एक गरीब और अनपढ़ महिला है। किसी तरह वह अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसे अपने निवास नहरा में नपाई होने के कारण एक जमीन की आवश्यकता थी। गांव निवासी अनिल कुमार मिश्रा, बगेदू पुत्र मोहन लाल ने उसे गांव में ही जमीन देने का वायदा किया। अनिल ने बाघानाला स्थित गाटा संख्या 174 में अपने पिता का हिस्सा छह लाख रूपए में बैनामा करने को कहा। इस पर उसने अपने गाय, भैस आदि को बेचकर किसी तरह से छह लाख रूपया इक्ट्ठा कर 6 सितम्बर 2024 को उसे दे दिया। हर्रैया रजिस्ट्री आफिस पहुंचकर आरोपी के पिता आद्या प्रसाद ने जमीन का बैनामा उसके नाम कर दिया। बैनामा होने के कुछ दिन बाद उसे पता चला कि जिस जमीन को उसने बैनामा लिया है वह जमीन आद्या प्रसाद ने 19 अगस्त 2014 में ही बाघानाला निवासी मालती देवी पत्नी राम लोचन को बेच चुके है। इस बात की जानकारी होने के बाद जब उसने अनिल से पूर्व के बैनामें के बारे में पूछा और अपना दिया गया रूपया वापस मांगा तो उसने उसके भतीजे दीप कुमार के खाते में 50 हजार रूपया 18 सितम्बर को वापस कर दिया। शेष धनराशि दो माह के अन्दर देने को कहा। इस वाबत सौ रुपये के स्टाम्प पर एक इकरार भी लिख कर दिया, उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया। समयावधि बीतने पर जब वह 25 नवम्बर को अपना रूपया वापस मांगने गई तो आरोपी ने उसे गाली देते हुए लात, मूका, घूसा से मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दी। कहा है िकवह पढ़ी लिखी नही है, जिसका आरोपी ने फायदा उठाया। उसके साथ धोखाधड़ी कर पूर्व में दूसरे की जमीन को पुनः उसे बेचकर उसका रूपया हड़प् लिया। मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी अनिल कुमार मिश्रा, उसके पिता आद्या प्रसाद व बगेदू के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।