जितेंद्र पाठक
संतकबीरनगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 25.10.24 को प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकार खलीलाबाद ,तहसीलदार खलीलाबाद ने हेवन बॉडी मसाज सेंटर मडया पर छापा मारा जहां पर पूछताछ करने पर जानकारी मिली की मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक के सहमति से मसाज सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा ग्राहकों से मोटी रकम लिया जाता है। पुलिस द्वारा मौके से महिलाओं से पूछताछ किया गया तथा तलाशी में आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,मोबाइल अन्य सामान बरामद किया गया ।पूछताछ पर महिलाओं द्वारा बताया गया कि जीविकोपार्जन हेतु मसाज के लिए वेश्यावृत्ति किया जाता है जिससे अच्छी कमाई होती है जो भी पैसा प्राप्त होता है उसमें आधा पैसा मसाज सेंटर के मालिक व मैनेजर ले लेते हैं तथा आधा वह लोग ले लेते हैं ।मामले में पुलिस द्वारा मौके पर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक ने अपनी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किए और तर्क दिये कि ऐसे लोगों के कृत्य से समाज में अनैतिकता फैलती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।
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