मछलियों का शिकार व बिक्री पर मत्स्य अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई 

– मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए प्रशासन ने लगाई पाबंदी 

बस्ती । मत्स्य संवर्धन व संरक्षण के लिए पहली जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जिले की नदी, नाले में मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए इस अवधि तक छोटी मछलियों व मत्स्य बीज की बिक्री पर रोक लगाई है। डीएम ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय प्रजाति की कतला, रोहू व नैनी और विदेशी प्रजाति की मछली ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प व कामन कार्प मछलियां प्रजनन करतीं हैं। इनके संवर्धन व संरक्षण के लिए जिले की सीमा में प्रवाहित होने वाली कुआनो, मनोरमा व सरयू नदी व नालों में मत्स्य बीज पकड़ने व नष्ट करने और मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में मत्स्य बीज की निकासी व मछलियों के शिकार की चेकिंग के लिए मत्स्य, राजस्व व पुलिस विभाग के कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवधि में जो भी व्यक्ति मत्स्य बीज की निकासी और मछलियों का शिकार व बिक्री करता पाया गया, उसके खिलाफ मत्स्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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