अपशिष्ट प्लास्टिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी कार्रवाई
बहराइच 27 जून। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि अपशिष्ट प्लास्टिक अधिनियम 2016 के क्रम में शासन द्वारा 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग, 120 माईक्रोन से कम मोटाई के समस्त प्रकार की एकल उपयोग प्लास्टिक के विनिर्माण आयात, भण्डार, वितरण, बिक्री और उपयोग पूर्णता प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अलावा पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों, प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैडी स्टिक, आईस्क्रीम की इंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माेकील) की सजावट सामग्री भी प्रतिबन्धित है।
उन्होनें बताया कि इसके अतिरिक्त कम्पोस्टिक योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटे, कप, गिलास, कोटे, स्ट्रॉ. ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बे के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर ट्रे का प्रयोग भी प्रतिबन्धित है। इन सामग्रियों का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अधिसूचना में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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