नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू, SIM लिमिट से टावर लगाने तक हुए कई बदलाव

नया टेलीकॉम कानून लागू हो गया है. इस कानून के तहत SIM की लिमिट और कई दूसरे टेलीकॉम से जुड़ने नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत कोई शख्स अपने नाम पर 9 से ज्यादा SIM कार्ड रजिस्टर नहीं करा सकता है. इसके अलावा सरकार अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर भी टावर लगाने और केबल बिछाने का आदेश दे सकती हैं। 

Telecommunication Act 2023 लागू हो चुका है. नए नियम 26 जून से प्रभावी हैं. नए टेलीकॉम कानून में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काफी ज्यादा बात की गई है. इसमें पिछले कानून के कई नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत सरकार के पास अब पहले से ज्यादा पावर है। 

इसमें इमरजेंसी के वक्त सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है. गजट की मानें तो सरकार किसी टेलीकॉम सर्विस का कंट्रोल सुरक्षा कारणों, जनता के आदेश या अपराधों की रोकथाम के वक्त ले सकती है ।

एक आदमी कितने सिम कार्ड खरीद सकता है

राज्य और केंद्र सरकार की अनुमाति प्राप्त पत्रकारों के भेजे मैसेज को ऐसी परिस्थिति में सर्विलांस से बाहर रखा गया है. हालांकि, अगर किसी रिपोर्ट की वजह से देश की सुरक्षा में कोई खतरा होता है, तो उस पत्रकार की कॉल और मैसेज की मॉनिटरिंग की जा सकती है

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