बस्ती – जनपद बस्ती में पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में नोडल अधिकारी एएचटीयू / अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हरैया शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 12.06.2023 को डॉ0 शालिनी सिंह के नेतृत्व में एएचटीयू, जिला प्रोबेशन अधिकारी ,चाइल्ड लाइन, श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित दिनांक 01/06/2023 से 30/06/2023 तक चलाए जा रहे बाल श्रम उन्मूलन अभियान के क्रम में ऐसे बालकों की चेकिंग की गई जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और विभिन्न दुकानों पर काम कराया जाता है । सभी दुकान मालिकों को हिदायत किया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए। 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम कराना दंडनीय अपराध है।