* *चित्रपरिचय:- कैसरगंज तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य सूचना आयुक्त श्री सुभाष चंद्र सिंह व मौजूद अन्य अधिकारी गण*
*कैसरगंज( बहराइच)उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह की अध्यक्षता मे शनिवार को तहसील सभागार कैसरगंज मे जन सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के सम्बन्ध मे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसमे उन्होने सभी अधिकारियो को की मूल भावना के अनुरुप आरटीआई आवेदनों का निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों दिया।श्री सिंह ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी* *आरटीआई आवेदनों की समय से सूचना दें। जिससे पारदर्शिता में वृद्धि के साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार भी होता है, जिसका लाभ अंतत: नागरिकों को सुशासन के रूप में मिलता है। राज्य सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि जन सूचना अधिकार के तहत आने वाले आवेदन सही कार्यालय में नहीं पहुंचते है, जिससे सूचना मिलने में समस्या आती है। ऐसे आवेदनों का अंतरण 5 दिन की अवधि में संबंधित विभाग को कर देना चाहिए।उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो उसे रिलीव करते समय आरटीआई के लंबित प्रकरणों की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जाए। सूचना देते समय व्यापक लोकहित का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान जिम्मेदार अधिकारी स्वयं आने का प्रयास करें अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे पूरे प्रकरण की जानकारी हो। इससे प्रकरणों के निस्तारण में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून 2005 के प्राविधानों के अनुसार 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। समस्त कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी नामित हो और उसका पदनाम पटल पर अंकित हो, जिससे आवेदकों को अनावश्यक भटकना न पड़े। उन्होंने जन सूचना अधिकार के लम्बित मामले रखने के बजाय सूचना देने की ओर अग्रसर होना चाहिए।जिससे व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जा सके।उन्होने सूचना देने के प्रति अधिकारियो को कर्तव्यबोध भी कराया तथा धारा वार आरटीआई अधिनियम की जानकारी दी। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, जिला आबकारी अधिकारी सुधांशु सिंह, एसडीएम पंकज दीक्षित को रूपेंद्र गौड, बीडीओ सत्य प्रकाश पाण्डे, खंड शिक्षा अधिकारी जे0बी0चौधरी, अधीक्षक डा.एन.के.सिंह ,प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।*